सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म, सबके लिए बन गए सख्त कानून : रविशंकर प्रसाद

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नई दिल्ली (एजेंसी): केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए नियमित करने वाले कानून ला रही हैं. प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने दो बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए दिशानिर्देशों की घोषणा की. कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए. इसके तदायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिकस, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में व्यापार करें उनका स्वागत है, लेकिन यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट गाइड लाइन बनाइए फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को लेकर. संसद में भी इसको लेकर चिंता जताई गई. सोशल मीडिया को लेकर शिकायत आती थी. गलत तस्वीर दिखाई जा रही है. सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आ रहा था. आजकल क्रिमिनल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका एक प्रॉपर मेकेनिज़्म होना चाहिए.

कौन – कौन से नियम का पालन करना होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म को जाने

  • – ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था. सेल्फ रेग्युलेशन बनाने के लिए कहा.
  • – ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए पंजीकरण तथा अस्वीकरण की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है.
  • – पोस्ट हटाने पर यूजर को सूचना देगी होगी. साथ ही क्यों हटाई गई कंपनियों को बताना होगा.
  • – सोशल मीडिया को मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा.
  • – सोशल मीडिया के नियम तीन महीने में लागू होंगे.
  • – सोशल मीडिया को इस बात का प्रबंध करना होगा कि यूजर्स के अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाए.
  • – हर महीने में शिकायत, कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी. सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी.
  • – 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा.
  • – चीफ कंप्लेन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी।
  • – आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट या शेयर किया इसकी जानकारी सरकार या न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर देना आवश्यक होगा.
  • – शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करना होगा. यह अधिकारी भारत में ही होना चाहिए. हर सोशल मीडिया कंपनी को इस बात का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा कि उनके पास प्रतिमाह कितनी – शिकायतें आईं और कितनों का निवारण किया गया.
  • – सोशल मीडिया के लिए तीन स्तरीय कैटेगरी बनेंगी. U, UA7, UA13 कैटेगरी होंगी.
  • – महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट होने की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर हटाना होगा
  • – सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है. सरकार को इनकी काफी शिकायतें मिली हैं. सोशल मीडिया का उपयोग नफरत फैलाने के लिए भी किया जा रहा है.
  • – सोशल मीडिया में दिखाई जा रही चीजें अभद्र.
  • – सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए.
  • – हम सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं.
  • – सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं.

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