सूचना देने वालो का गुप्त रखी जायेगी नाम व पता एसपी,अलग अलग जगहों से पुलिस ने जब्त की अवैध शराब

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सासाराम/रोहतास (संवाददाता ):-रोहतास पुलिस  पूर्ण शराबबंदी  लागू कराने हेतु जिले में अवैध शराब के सेवन,निर्माण,बिक्री,भंडार,परिवहन,शराब तस्करों,शराब व्यवसायियों, शराब माफियाओं  के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई एवं गिरफ्तारी के लिए  विशेष समकालीन अभियान चला रही है।इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए स्वयं रोहतास के पुलिस कप्तान आशीष भारती एडिचोटी एक कर लगातार छापामारी कर अपने गिरफ्त में लेकर सलाख़ों के पीछे धकेल भी रहे है। जिससे जिले के अनैतिक कार्यो में संलिप्त लोगो मे ख़ौफ़ का माहौल कायम होता जा रहा है।पुलिस कप्तान को गुप्त सूचना मिली कि सासाराम मुफ्फसिल थाना अंतर्गत करवंदिया में चार चक्का से शराब की  बिक्री हेतु लाया गया है। इस सूचना का सत्यापन एवं त्वरित करवाई के लिए थानाध्यक्ष, सासाराम मुफ्फसिल एवं पुलिस बल को भेजा गया ।करवंदिया चाँदनी चौक पे एक आल्टो को जांच के क्रम में आल्टो कार में बने तहखाना से किंग फिस्सर बियर 88 पीस 500ml कुल-44 लीटर बियर बरामद किया गया है। इस संबंध में सासाराम मुफ्फसिल थाना कांड  संख्या-211/21 धारा-30(ए०) बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2018 दर्ज किया गया है। नामजद अभियुक्तो के गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया जा रहा है।जबकि एसपी रोहतास को गुप्त सूचना मिली कि परसथुआ ओ0पी0 अंतर्गत  मोहनिया से आरा रोड ऑटो से शराब  बिक्री हेतु ले जाया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन एवं त्वरित करवाई हेतु थानाध्यक्ष, परसथुआ ओ0पी0 को सड़क के मुख्य मार्गो पर सघन वाहन जांच लगाकर जांच करने का निर्देश दिया गया। वाहन जांच के दौरान परसथुआ चौक के   पास से 1. चालक विक्की कुमार पासवान, पे0- वीरेंद्र राम सा०-बहिरो, थाना- नवादा, जिला-आरा को  8pm 300 पीस 180ml, रॉयल स्टेग विस्की 36 पीस 375ml कुल-67.5 लीटर विदेशी शराब  तथा एक बिना नंबर का ऑटो के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में संबंधित के विरुद्ध कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अन्य अभियुक्तो के गिरफ्तारी के लिए छापामारी चलाया जा रहा है।पुलिस कप्तान रोहतास ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि रोहतास पुलिस पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने हेतु लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। शराबबंदी से संबंधित कोई भी सूचना,जानकारी रोहतास पुलिस को दें। उक्त सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता गुप्त रखते हुए सूचना पर त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी।

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