घोड़ाबंधा जलापूर्ति योजना : स्थाई लोक अदालत में हुई पहली सुनवाई, जमशेदपुर डीसी और जुस्को प्रबंधन को जारी होगी नोटिस

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जमशेदपुर:- घोड़ाबंधा के तीन पंचायत क्षेत्रों में 1200 आवेदकों को घोड़ाबंधा जलापूर्ति योजना अंतर्गत जुस्को का पेयजल कनेक्शन दिलाने को लेकर पिछले दिनों भाजपा नेता अंकित आनंद द्वारा स्थाई लोक अदालत में दायर याचिका मामले में मंगलवार को पहली सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुना और दलीलों से संतुष्ट होते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश किया है। इस मामले में टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) के झारखंड बिज़नेस वरीय महाप्रबंधक धनंजय मिश्रा सहित जमशेदपुर उपायुक्त के माध्यम से झारखंड सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। मंगलवार को सुनवाई के दरम्यान भाजपा नेता अंकित आनंद अपने अधिवक्ता राजन प्रसाद एवं संजय कुमार द्विवेदी के संग स्थाई लोक अदालत में मौजूद रहें।

याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में प्रार्थना की गई है कि भीषण गर्मी और जलसंकट को देखते हुए इस मामले में जिला प्रशासन और जुस्को प्रबंधन को अविलंब 1200 लंबित आवेदनों को पेयजल कनेक्शन दिलाने संबंधित निर्देश जारी किये जायें। स्थाई लोक अदालत इस मामले में जमशेदपुर डीसी और जुस्को के सीनियर जीएम धनंजय मिश्रा को समन जारी करेगी। जमशेदपुर भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने कहा कि जीवन का अधिकार का अभिन्न अंग है स्वच्छ पेयजल। सभी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना सरकार का परम कर्तव्य है। जुस्को और पीएचईडी विभाग की लापरवाही व शिथिलता के कारण घोड़ाबंधा पश्चिम, पूर्वी एवं उत्तरी पंचायत की बड़ी आबादी स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए मामले में याचिका दायर हुई है।

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