जमशेदपुर :सोनारी में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा गार्ड पर पत्थर से हमला करने के आरोपी राजू साहु को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, लेकिन बाद में उसपर 5-5 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुये छोड़ दिया गया. मामला एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत में चल रहा था. घटना अगस्त 2010 की है. घटना के दिन सोनारी डी ब्लॉक भागवती बस्ती के रहने वाले देव करण साहु सुरक्षा गार्ड की राजू साहु पहुंचा और किसी बात को लेकर बक-झक करने लगा था. इस बीच ही आरोपी ने गार्ड पर पत्थर से हमला कर दिया गया. घटना में देवकरण गंभीर रूप से घायल हो गये थे. बाद में उन्हें इलाज के लिये टीएमएच में भर्ती कराया गया था.
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