

जमशेदपुर: लाखों निवेशकों का करोड़ों रुपये लेकर फरार होने वाली गाजियाबाद की कंपनी मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड उच्च न्यायलय ने खारिज कर दी. मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायलय के जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की. इस मामले में जमशेदपुर के साकची थाने में प्राथिमकी दर्ज कराई गई थी. न्यायलय के इस फैसले से निवेशकों में खुशी है. इसमें जमशेदपुर के भी करीब दस हजार लोग शामिल हैं. उन्होंने कंपनी से जुड़े लोगों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई निवेश की थी. उन लोगों को निवेश के बदले हर महीने हजारों रुपये कमाने का सब्जबाग दिखाया गया था. बता दे कि कंपनी ने 22 अगस्त 2019 में गाजियाबाद से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी. उसके एमडी भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह हैं. कंपनी निवेशकों को 15 से 18 प्रतिशत प्रति माह उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर प्रॉफिट प्रदान करती थी. कहीं कंपनी से जुडे़ लोगों के पर्दे के पीछे का खेल समय से पहले खुल नहीं जाये और निवेशकों का उन पर विश्वास बना रहे, इसे लेकर पिछले दो साल से निवेशकों को समय पर प्रॉफिट भी दिया गया. इससे निवेशकों को भी धंधा काफी मुनाफा देनेवाला लगा. बाद में कंपनी ने निवेशकों को पैसे देना बंद कर दिया था.


Reporter @ News Bharat 20