

जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो में छह साल की बच्ची को बिस्कुट दिलाने के नाम पर अश्लील हरकर करने वाले मो रमजानी को अदालत ने दोषी पाया है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल पोस्को न्यायधीश संजय कुमार की अदालत ने मो रमजानी को दोषी पाया है. अदालत बुधवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगी. पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करे वाले अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई थी. इसके पूर्व साल 2013 में मानगो पुलिस ने नाबालिग से छेड़खानी मामले में मो रमजानी को जेल भेजा था. कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाई थी. जेल से आने के बाद उसने फिर से इस तरह की हरकत की थी.

बिस्कुट दिलाने के नाम पर ले गया था नाबालिग को
घटना साल 2020 की है. घटना के दिन बच्ची घर से बिस्कुट लाने के लिए बगल के रमजानी के दुकान पर गई हुई थी. दुकान मालिक रमजानी ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे. इसी बीच बच्ची के चाचा खोजते हुए दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करन हुए रंगेहाथ पकड़ लिए तब जाकर मामला थाने तक जा पहुंचा.
