न्यूज़भारत20 डेस्क/नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 15 मई को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत उनकी रिमांड को अवैध बताया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबीर पुरकायस्थ को हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया। यह आदेश जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने जारी किया।
प्राथमिकी के अनुसार, समाचार पोर्टल को कथित तौर पर “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से भारी धन प्राप्त हुआ। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।