अभिनेता के सौतेले पिता को ‘दुर्लभतम मामले’ में मौत की सजा

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न्यूजभारत20 डेस्क:- बॉलीवुड अभिनेता लैला खान के सौतेले पिता परवेज टाक को 2011 में अभिनेता, उनकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। मुंबई सत्र अदालत ने शुक्रवार को परवेज टाक को उनकी सौतेली बेटी और बॉलीवुड अभिनेता लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की 2011 में हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने परवेज टाक को 9 मई को हत्या और सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया था।

शुक्रवार को जज एसबी पवार ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है और हत्या के आरोप में टाक को मौत की सजा दी गई है। सबूत मिटाने के आरोप में अदालत ने सात साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मौत की सज़ा की पुष्टि बॉम्बे हाई कोर्ट से करानी होगी।

लैला, उसकी मां सेलिना और चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के इगतपुरी में उनके बंगले पर परवेज टाक ने हत्या कर दी थी। टाक ने सबसे पहले अपनी पत्नी सेलिना की संपत्तियों पर बहस के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लैला और उसके चार भाई-बहनों की हत्या कर दी।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि टाक को लगता था कि सेलिना और उसका परिवार उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार करता है। उसे डर था कि दुबई जाते समय वह उसे भारत में ही छोड़ देगी।

हत्याएं कुछ महीने बाद सामने आईं जब टाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसका कुछ आपराधिक इतिहास था। पीड़ितों के क्षत-विक्षत शव बाद में इगतपुरी के एक फार्म हाउस से बरामद किए गए जो लैला खान के परिवार का था। अभियोजन पक्ष ने इन सभी वर्षों में टाक के खिलाफ 40 गवाहों की जांच की थी। सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने मामले में मौत की सजा की मांग की थी। चव्हाण ने कहा कि यह एक सुनियोजित हत्या थी जहां एक क्रूर हिंसक कृत्य में एक परिवार के छह लोगों की हत्या कर दी गई और उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया।

कोर्ट द्वारा टाक को दोषी पाए जाने के बाद उन्होंने खुद अपने वकील से बहस पर चर्चा करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा था. हालाँकि, न्यायाधीश पवार ने कहा था कि आरोपी को समायोजित किया गया था और उसे पर्याप्त समय दिया गया था। टाक ने उदारता की प्रार्थना की थी क्योंकि उसे अपने परिवार की देखभाल करनी थी।

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