हाई कोर्ट ने EOW को 15 महीने में जांच पूरी करने, अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया…

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न्यूजभारत20 डेस्क:-  मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को नियोमैक्स वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच 15 महीने में पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एम. धंदापानी ने जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और पाया कि हालांकि इसमें शामिल कुल जमाकर्ताओं की संख्या लगभग 3.60 लाख थी, लेकिन निपटान केवल 11,179 जमाकर्ताओं का किया गया था। इसमें शामिल राशि ₹10,000 करोड़ से अधिक थी, जिसमें से केवल लगभग 851 करोड़ की संपत्ति ही कुर्क की गई थी। अकेले लगभग ₹150 करोड़ की राशि टीएनपीआईडी अदालत/डीआरओएस के माध्यम से जमाकर्ताओं को वितरित की गई थी।

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