चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली

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न्यूज़भारत20 डेस्क/नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में कथित धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी गई है।शीर्ष अदालत ने 4 जून को वोटों की गिनती तक जमानत के लिए आप नेता की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के आधार पर आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी कोई मिसाल उपलब्ध नहीं है।न्यायाधीशों ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कहा कि ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने ईडी से कहा, ”वह (केजरीवाल) डेढ़ साल से बाहर थे। उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।”

कानून अधिकारियों ने अदालत से जमानत की शर्तें लगाने का आग्रह किया, जिसमें यह भी शामिल है कि केजरीवाल उत्पाद नीति मामले के संबंध में कुछ नहीं कहेंगे।पीठ ने कहा कि शर्तें आप नेता संजय सिंह पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी, जिन्हें पिछले महीने मामले के सिलसिले में जमानत दी गई थी।

केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।पिछली सुनवाई के दौरान, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा था कि केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है? “एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है? केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि वह एक मुख्यमंत्री है। क्या चुनाव के लिए प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण होगा?” उन्होंने पीठ से कहा था.इस पर पीठ ने कहा था कि चुनाव हर पांच साल में एक बार होते हैं। केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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