

न्यूजभारत20 डेस्क:- क्वींसलैंड सिविल और प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश एन फिट्जगेराल्ड ने शुक्रवार को सार्वजनिक किए गए एक फैसले में कहा कि उनकी अदालत के पास नफरत भरे भाषण की शिकायत में एक्स कॉर्प पर अधिकार क्षेत्र है। एक ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स राज्य के भेदभाव विरोधी कानून के अधीन है, भले ही इसका ऑस्ट्रेलिया में कोई कार्यालय नहीं है।

क्वींसलैंड सिविल और प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश एन फिट्जगेराल्ड ने शुक्रवार को सार्वजनिक किए गए एक फैसले में कहा कि उनकी अदालत के पास नफरत भरे भाषण की शिकायत में एक्स कॉर्प पर अधिकार क्षेत्र है।