सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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जमशेदपुर : कदमा में सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में घाघीडीह जेल में बंद 9 लोगों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था जिसे एसडीजेएम बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने सोमवार सुनवायी के दौरान खारिज कर दिया है. सभी आरोपियों को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर कदमा पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा था.

9 अप्रैल को बिगड़ा था कदमा का सौहार्द

9 अप्रैल को कदमा के शास्त्रीनगर का सौहार्द बिगड़ गया था. इस बीच दो समुदाय के बीच खूब रोड़ेबाजी हुई थी. फायरिंग भी की गयी थी. बाद में पुलिस ने हवाइ फायरिंग कर लोगों को चेताया भी था, लेकिन उपद्रवी रोड़ेबाजी करने से नहीं चूक रहे थे. एसएसपी प्रभात कुमार पर भी पथराव कर दिया गया था. घटना के बाद कदमा में धारा 144 लगा दिया गया है. साथ ही उसी रात रैफ को उतार दिया गया था. इसके बाद मामला शांत हुआ था.

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