

चाईबासा : चाईबासा के मुफ्फसील थाना क्षेत्र के तोड़ांगबासा गांव में नाबालिग लड़की को घर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट की ओर से आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई. इस बीच अदालत ने आरोपी चुंबरू तामसोय को 25 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोपी ने अक्टूबर 2022 और 2023 में जबरन घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था. 2023 में मामला थाने तक पहुंचा था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी चुंबरू तामसोय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आरोपी ने नाबालिग लड़की को धमकी देते हुए कहा था कि अगर घटना के बार में किसी को बताएगी तो वह जान से मार देगा. इस कारण से उसने पहली बार किसी को नहीं बताया था.


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