

न्यूजभारत20 डेस्क:- तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने राज्य में छह थोक विक्रेताओं के लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित करके कड़ी कार्रवाई की है। यह निलंबन बिना खरीद बिल के ‘इंसुलिन’ इंजेक्शन (पहले से भरे हुए पेन) की उनकी अवैध खरीद का परिणाम है। इसके अतिरिक्त, डीसीए ने इन थोक विक्रेताओं के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू कर दी है।

15 मार्च से 20 मार्च तक, हैदराबाद में छह मेडिकल वितरकों पर छापे मारे गए, जिससे पता चला कि ये थोक विक्रेता नई दिल्ली से प्राप्त इंसुलिन इंजेक्शन बिना खरीद बिल के 40% से अधिक छूट पर बेच रहे थे। डीसीए ने छापेमारी के दौरान कुल 51.92 लाख के स्टॉक जब्त किए. डीसीए ने एक बयान में कहा, बिना खरीद बिल के अवैध रूप से दवाएं खरीदना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का उल्लंघन है। जिन थोक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें सिकंदराबाद में ड्रग हब, रामनाथपुर में श्री थिरुमाला फार्मा, सुल्तान बाजार में श्री पारस मेडिकल एजेंसियां, नागोले में श्री गणेश फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स और कुटबीगुडा में श्री बालाजी एजेंसियां शामिल हैं।