चांडिल: चांडिल प्रखंड के प्रमुख अमला मुर्मू की सदस्यता रद्द होने के बाद उप प्रमुख रामकृष्ण महतो को कार्यभार संभालने का मौका मिला है। परंतु इस कार्यभार को रामकृष्ण महतो पदभार मान लिया है और स्वयं को प्रमुख बता रहे हैं। चांडिल उप प्रमुख रामकृष्ण महतो ने पत्र बंध (लेटर पैड) छपवाया है, जिसमें उन्होंने स्वयं को प्रमुख बताया है। इतना ही नहीं इस लेटर पैड को वह प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रेषित कर रहे हैं। वहीं, अपने वाहन पर प्रमुख का बोर्ड लगवाकर बड़े शान से घूम रहे हैं। लोगों से यह भी कहते हैं कि प्रमुख अमला मुर्मू की सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में चांडिल थाना क्षेत्र के बिरिगोड़ा में एक अवैध शराब के मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, जिसके बाद उप प्रमुख रामकृष्ण महतो ने स्वयं को चांडिल प्रमुख बताते हुए लैटर पैड का उपयोग करके कोल्हान डीआईजी को एक पत्र भेजा था। उक्त पत्र को जिन तथ्यों को बताया गया है, उससे प्रतीत होता है कि कार्यभार मिलने के बाद रामकृष्ण महतो प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि प्रशासनिक महकमे में उनकी पहुंच हो। पत्र में कहा है कि चांडिल तथा चौका थाना क्षेत्र में अवैध स्क्रेप टाल, कोयला, आयरन, डिपू धड़ल्ले से चल रही है, जिसके कारण क्षेत्र में चोरी की घटनाएं होती हैं। पत्र में डीआईजी से आग्रह किया गया है कि क्षेत्र से अवैध कारोबार बंद किया जाय और पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाय। इस पत्र से यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि रामकृष्ण महतो ने स्वयं को प्रमुख बताते हुए यह पत्र कोल्हान डीआईजी को क्यों लिखा होगा?
पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रमुख की अनुपस्थिति अथवा उक्त पद किन्हीं कारणों से रिक्त होने की स्थिति में उप प्रमुख को ही कार्यभार सौंपा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि कार्यभार और पदभार में अंतर होता है। शायद इस बात का ध्यान जिला प्रशासन और उप प्रमुख रामकृष्ण महतो को नहीं है। या फिर जानबूझकर रामकृष्ण महतो द्वारा प्रशासन के बीच अपनी धाक जमाने के उद्देश्य से इस तरह के हथकंडों को अपनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर जिला पंचायत राज पदाधिकारी धनवीर लकड़ा ने कहा कि चांडिल उप प्रमुख को चांडिल प्रमुख का कार्यभार सौंपा गया है न की वह निर्वचित प्रमुख हैं। वह उप प्रमुख ही है, जिन्हें प्रमुख पद के कार्यों का निर्वहन करने का दायित्व मिला है। यदि वह स्वयं को प्रखंड प्रमुख बताकर लैटर पैड और वाहन पर प्रमुख का बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं तो यह पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है, इसके लिए कार्रवाई होगी। इस मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी जाएगी। इधर गत 5 जुलाई को चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए चांडिल उप प्रमुख रामकृष्ण महतो को प्रमुख का दायित्व सौंपा है, यानी उप प्रमुख को प्रमुख का कार्यभार सौंपा गया है लेकिन उप प्रमुख रामकृष्ण महतो स्वयं को प्रमुख बताते हुए नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।
Reporter @ News Bharat 20