

न्यूजभारत20 डेस्क/आदित्यपुर:- राज्य के सभी जिलों के डीएमओ (जिला खनन पदाधिकारी) अब अवैध खनन करने वालों से जुर्माना लेने के लिए अधिकृत किये जायेंगे। इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी। मिलने के बाद डीएमओ अवैध खनन के कार्य के संलिप्त व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना लगा सकेंगेविभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव के मुताबिक, खान निदेशक राज्य के किसी भी इलाके में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होंगे। वही खान विभाग के अपर निदेशक भी राज्य के किसी भी इलाके में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किये जायेंगेइसके अलावा। खान विभाग के उप निदेशक अपने प्रमंडल में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होंगे। जबकि डीएमओ को उनके जिले के किसी भी इलाके में अवैध खनन के विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया जायेगा। बता दें कि पूर्व में डीएमओ के पास अवैध खनन के विरुद्ध सिर्फ कार्रवाई करने का अधिकार था। लेकिन उन्हें जुर्माना लेने का अधिकार अधिसूचित नहीं किया गया था। इसी कारण कुछ मामलों में डीएमओ द्वारा लगाये गये जुर्माने को हाईकोर्ट ने सही करार नहीं दिया है। जिसकी वजह से डीएमओ को जुर्माना वसूलने और जुर्माना लगाने की शक्ति देने से संबंधित प्रस्ताव भेजा गया है।
