

न्यूजभारत20 डेस्क/जमशेदपुर:- एडीजे 5 मंजू कुमारी की अदालत ने कदमा दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, सास और ससुर को 8 साल की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। वहीं मामले में ननद प्रीति कुमारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। घटना 20 जून 2021 को घटी थी। पूजा कुमारी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में मायका पक्ष की ओर से दहेज हत्या का मामला थाने में दर्ज कराया गया था। पूजा का पति महेश तिवारी टीआरएफ में इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। घटना के बाद ही पूजा कुमारी की हत्या के आरोप में पति महेश तिवारी, सास गीता तिवारी और ससुर चतुर्गुण तिवारी जेल में बंद हैं। 2019 में पूजा की शादी कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 4 निवासी महेश तिवारी से हुई थी। 22 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन पूजा कदमा शास्त्रीनगर मायका आयी थी। रात को पूजा का भाई अजय ने बहन को टूइलाडुंगरी जाकर पहुंचाया था। दूसरे दिन 23 अगस्त 2 को पूजा की आत्महत्या की बात सामने आई थी।
