न्यूजभारत20 डेस्क:- सीबीआईसी के एक परिपत्र के अनुसार, सत्तू बनाने के लिए मिश्रित की जाने वाली सामग्री की थोड़ी मात्रा को जीएसटी नियमों में 5% कर दर के लिए पात्र माना गया है। गुजरात अपीलीय प्राधिकरण फॉर एडवांस रूलिंग (जीएएएआर) ने फैसला सुनाया है कि इडली, डोसा और खमन आटा समेत इंस्टेंट मिक्स को चटुआ या सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उन पर 18% जीएसटी लगाया जाना चाहिए।
गुजरात स्थित किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने जीएसटी अग्रिम प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ एएएआर से संपर्क किया था, जिसमें कहा गया था कि उसके सात ‘तत्काल आटा मिश्रण’ ‘खाने के लिए तैयार’ नहीं हैं, लेकिन उन्हें खाना पकाने की कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उन्हें ‘तैयार’ कहा जा सकता है। खाना बनाना’।