जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अखिलेश सिंह के अलावा उसके सहयोगी जसबीर सिंह और राजेश झा को भी आरोपों से बरी कर दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अदालत ने सभी को आरोपों से बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा और अधिवक्ता विद्या सिंह ने बहस की थी. मामला साल 2013 का है. सिदगोड़ा थाना में अखिलेश सिंह और उसके साथियों के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. नौ साल बाद मामले में फैसला आया जहां पुलिस अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई जिसके बाद कोर्ट ने सभी को आरोपों से बरी कर दिया.
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