

न्यूजभारत20 डेस्क:- न्यायमूर्ति मुम्मिनेनी सुधीर कुमार कहते हैं, जब बच्चे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के तहत अपने माता-पिता की देखभाल करने के लिए बाध्य हैं तो ऐसे बीमा से इनकार नहीं किया जा सकता है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को राज्य में लागू की जा रही अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत विवाहित सरकारी कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को भी शामिल करने पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति मुम्मिनेनी सुधीर कुमार ने विवाहित सरकारी सेवकों द्वारा अपने माता-पिता के इलाज के संबंध में चिकित्सा प्रतिपूर्ति से इनकार के खिलाफ अदालत में दायर कई रिट याचिकाओं को देखने के बाद निर्देश जारी किया।