

न्यूजभारत20 डेस्क:- वर्तमान में कोयंबटूर सेंट्रल जेल में बंद शंकर को अंतरिम राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं करेगी क्योंकि मामला मद्रास उच्च न्यायालय के पास है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 18 जुलाई, 2024 को यूट्यूबर ‘सवुक्कू’ शंकर (48) को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें मई में तमिलनाडु पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिया था।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने वर्तमान में कोयंबटूर सेंट्रल जेल में बंद शंकर को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि वह मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं करेगी क्योंकि मामला मद्रास उच्च न्यायालय के पास है।