न्यूजभारत20 डेस्क:- न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह फिलहाल ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि पांच चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और दो चरण बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को एक गैर सरकारी संगठन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्र-वार मतदाता मतदान डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी, यह कहते हुए कि चुनाव आयोग के लिए जनशक्ति जुटाना मुश्किल होगा।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह फिलहाल ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि पांच चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और दो चरण बाकी हैं।