SC के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग हुई खारिज…

Spread the love

न्यूज़भारत20 डेस्क/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, “यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।”

अदालत ने कहा कि यह औचित्य का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, “जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। आखिरकार, यह औचित्य का मामला है और इसमें कोई कानूनी अधिकार नहीं है।”शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता कांत भाटी के अनुरोध पर विचार कर रही थी, जो 10 अप्रैल के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे रहा था जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *