

न्यूजभारत20 डेस्क/सरायकेला:- सरायकेला-खरसावां जिले में चलने वाले शिक्षण संस्थानों के अगर 100 गज की दूरी पर मादक पदार्थ या सिगरेट-तंबाकू की बिक्री होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर धारा 144 लगा दिया गया है। 60 दिनों के लिए लगाए गए 144 में अगर नियमों का उलंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। जानकारी देते हुए सरायकेला एसडीओ सुनील प्रजापति और चांडिल एसडीओ शुभ्रा रानी ने बताया कि धारा 144 को तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया है। यह नियम सिर्फ शिक्षण संस्थानों से 100 गज की दूरी पर ही प्रभावी होगा।
