चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित मुफ्फसील थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर 2022 को नाबालिग लड़की से हुई दुष्कर्म की घटना में कोर्ट की ओर से आज आरोपी को 22 साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह सहा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की ओर से सुनाई गई है. आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है. आरोपी मुफ्फसील थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव का रहने वाला बुधन सिंह सुंडी ने घटना के दिन नाबालिग लड़की के घर में घुस गया था. इसके बाद उसने नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर जबरन दुष्कर्म किया था. घटना के चार दिनों के बाद 15 अक्टूबर को मामला थाने तक पहुंचा था. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी.
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