जमशेदपुर :- बिष्टुपुर के बंधन बैंक के पास चोरी की डाला टेंपो छिपाने और पुलिस की ओर से उसे मौके पर से ही बरामद करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आज आरोपी शाहरूफ उर्फ सोपो को सजा के विंदु पर सुनवायी करते हुये बरी कर दिया है. घटना जुलाई 2021 को घटी थी. तब शाहरुख पर आरोप था उसने डाला टेंपो की चोरी करके बिस्टुपुर राम मंदिर के पीछे बंधन बैंक के पास छुपा दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों का बयान कराया था. शाहरुख की तरफ से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे. कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही पाते हुए शाहरुख को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया गया.