अरविंद केजरीवाल मामले में जांच एजेंसी ने कहा, “अदालत का यह कहना गलत है कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है”…

Spread the love

न्यूजभारत20 डेस्क:- दिल्ली के मुख्यमंत्री के तिहाड़ जेल छोड़ने से कुछ घंटे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक तत्काल याचिका के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर प्रत्याशित रिहाई को रोक दिया। एजेंसी उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होने तक श्री केजरीवाल को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने श्री केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी, इसे “विकृत” करार दिया और गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को उजागर किया। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष श्री राजू ने कहा, “ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। अदालत ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यह अदालत का गलत बयान है।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *