जमशेदपुर (संवाददाता ):- बिरसानगर थाना क्षेत्र में 10 फरवरी 2021 को को एक स्कूली छात्रा के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में मामले का आरोपी सुमन सिंह और सागर माहली को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. यह सजा एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत की ओर से गुरुवार को सुनायी गयी. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी दोनों पर लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि अलग से एक साल के लिये और बढ़ जायेगी. जुर्माने की रकम पीड़िता को कोर्ट की ओर से दिया जायेगा. दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 27 जून को दोषी करार दिया था.
सुमन अपने साथी के साथ घर पर किया था दुष्कर्म
घटना के दिन आरोपी सुमन सिंह और सागर माहली ने अपने घर पर ले जाकर सामुहिक दुष्कर्म किया था. छात्रा को सुमन ने बताया था कि वह अपनी से मिलवाने के लिये लेकर जा रहा है. इसके पहले ही इसकी जानकारी उसने अपने साथी सागर को दे दिया था. इसेक बाद दोनों ने छात्रा को कमरे में बंद करके बारी-बारी से दुष्कर्म किया था.
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