उपायुक्त के अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग से संबंधित बैठक संपन्न

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सरायकेला खरसावां:- खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ 26 जनवरी से किया जा रहा है। इस संबंध में आज उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने सभी सम्बंधित पदाधिकारीयों के साथ गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल बैठक आयोजित किया।उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,   को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत आवेदकों का निर्धारित मोबाइल ऐप के माध्यम से  विहित प्रपत्र में संग्रहित कराना तथा पंजीकरण की स्थिति में लाना सुनिश्चित करेंगे ताकि पंजीकरण के पश्चात लाभुक, ऐप के माध्यम से सब्सिडी हेतु दावा कर सके। साथ ही सभी पंजीकृत सूची को जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि संबंधित प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त कर्मी पंचायत अंतर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सहयोग प्राप्त कर अधिक से अधिक आवेदकों का पंजीकरण निर्धारित मोबाइल ऐप के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि इस सम्बंध में जल्द से जल्द कार्यों को पूर्ण किया जाय। इस दौरान उपायुक्त ने योजनाओं के व्यपाक प्रचार प्रसार करने के निदेश दिए, उपायुक्त ने कहा ग्रामीण क्षेत्रो में योग्य लाभुकों को योजना से जोड़ने हेतु योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दे साथ ही योजनाओं से जुड़ने हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया, योजनाओं से जुड़ने के लाभ की जानकारी दे।

बैठक में उपायुक्त ने बतया की इस योजनाओं का लाभ NFSA या JSFSS के राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल सब्सिडी दिया जाना है। सब्सिडी के रूप में प्रतिमाह एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से उन्‍हें 250 रुपए उपलब्ध कराया जाना है। इसे लेकर कुछ अहर्ता तय की गई है। इसके दायरे में आने वाले को ही उक्‍त योजना का लाभ मिल पाएगा।

इस योजना के तहत प्रति कार्डधारी को महीने में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी के रूप में उसके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। उपरोक्‍त राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग के लिए पेट्रोल में सब्सिडी दी जानी है। इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26 जनवरी को किया जाएगा। इस योजना के लाभ के लिए आवेदक मोबाईल App के माध्यम से आवेदन करेंगे।

लाभ लेने के लिए ये है शर्तें:…

1. आवेदक को राज्य के NFSA या JSFSS का राशन कार्डधारी होना चाहिए।

2. राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का प्रमाणित आधार संख्या अंकित होनी चाहिए।

3. आवेदक के आधार से बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या जोड़ अपडेट होना चाहिए।

4. आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।

5. आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

6. आवेदक का दो पहिया वाहन झारखंड में निबंधित होना चाहिए।

7. आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा। इसके बाद उनके आधार में दिये मोबाईल नंबर पर OTP जायेगा।

8. अभी तक का राशन कार्ड संख्या लॉगिन तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक पासवर्ड होगा।

9. OTP वेरिफिकेशन के बाद आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम चुनते करते हुए गाड़ी का नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे।

10. वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिंग में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जायेगा।

11. वेरीफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिंग में जायेगी।

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