झारखंड में लॉक डाउन को लेकर आया फैसला , रात 8 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे, स्टेडियम, जिम, पर्यटन स्थल व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे , जाने क्या क्या आया फैसला …

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रांची:- राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बड़े  निर्णय लिए हैं. सरकार ने जीवन एवं जीविका दोनों का ख्याल रखते हुए कई तरह की पाबंदियां तो कई तरह की छूट भी दी है. सरकार ने अगले आदेश तक के लिए राज्य के सभी स्टैडियम, पार्क, जू, पर्यटक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है. बार-दारू दुकान, रेस्टूरेंट और दवा दुकानों को छोड़कर अन्य भी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद बंद रहेंगे.

जितने स्टेडियम, पार्क, जिम, जू, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. शिक्षण संस्थान तक अगले आदेश तक बंद रहेगे. 50 प्रतिशत प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे. मॉल रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल कैपिसिटी के आधे पर काम करेंगे या फिर 100 की संख्या में काम करेंगे. बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. दवाई, बार नॉर्मल टाइम में काम करेंगे. सरकारी एवं निजी संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. नाईट कर्फ्यू पर निर्णय नहीं हुआ है. अंत्येष्टी, श्राद्ध क्रम में क्षमता के आधा रहेंगे. कोरोना संक्रमण विस्फोट लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्रधिकार की बैठक संपन्न हो गयी. बैठक में प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरूण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल थे

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