हिमाचल प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अधिशेष पानी छोड़ने और राजधानी की ओर हरियाणा को सुविधाजनक बनाने का दिया निर्देश…

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न्यूजभारत20 डेस्क:- सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को दिल्ली के पेयजल संकट को कम करने के लिए ऊपरी धारा हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज के माध्यम से वजीराबाद बैराज तक 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पानी छोड़े जाने की पूर्व सूचना हरियाणा को दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि 7 जून को ही पानी छोड़ा जाए

अदालत ने अनुपालन रिपोर्ट सोमवार को उसके समक्ष दाखिल करने का आदेश दिया। हालांकि, हरियाणा ने आपत्ति जताते हुए दावा किया कि हिमाचल प्रदेश के पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त नहीं है और हरियाणा खुद जल संकट से गुजर रहा है। हालाँकि हिमाचल प्रदेश ने आश्वासन दिया कि उसके पास दिल्ली के साथ साझा करने के लिए 137 क्यूसेक पानी है।

दिल्ली ने आरोप लगाया कि हरियाणा राजधानी के पेयजल संकट पर “राजनीति खेल रहा है”। जस्टिस पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि ऊपरी यमुना नदी जल बोर्ड और हरियाणा हिमाचल प्रदेश से छोड़े गए पानी को माप सकते हैं ताकि यह देखा जा सके कि मात्रा वास्तव में 137 क्यूसेक थी या नहीं।

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