पटना : चर्चित शिक्षक खान सर को पटना हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। कोचिंग संस्थान से जुड़े मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम संरक्षण देते हुए जांच जारी रहने तक राहत प्रदान की है।


खान सर का नाम हाल ही में उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद और दर्ज प्राथमिकी में सामने आया था। इसके बाद उन्होंने कानूनी राहत के लिए अदालत का रुख किया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, जबकि मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

