खान सर फायरिंग केस में रौशन आनंद को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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पटना : खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा कानूनी झटका लगा है। पटना की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया।जानकारी के अनुसार, फायरिंग और उससे जुड़े घटनाक्रम के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस विवाद ने पटना के कोचिंग जगत में काफी चर्चा बटोरी है। रौशन आनंद का नाम मामले में सामने आने के बाद उन्होंने अदालत से जमानत की मांग की थी, लेकिन सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार नहीं की गई।

वहीं, इसी प्रकरण में खान सर को अदालत से राहत मिली है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। मामले की जांच जारी है तथा पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।