रांची में NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

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रांची जिला प्रशासन ने NEET (UG)-2026 की पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने का निर्णय लिया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अनुसार, यह पुनर्परीक्षा 21 जून को रांची जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 21 जून को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।

आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग, हथियार लेकर चलना तथा किसी भी प्रकार की सभा, प्रदर्शन या बैठक आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों जैसे मारवाड़ी कॉलेज, सेंट जॉन्स हाई स्कूल, डोरंडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, केन्द्रीय विद्यालय हीनू, सीआरपीएफ धुर्वा, एचईसी, गॉस्नर कॉलेज और आर्मी पब्लिक स्कूल दीपाटोली सहित कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं।

जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करें और परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।