असम में आधार कार्ड पर बड़ा फैसला, 18 साल से ऊपर वालों पर रोक से मचा सियासी बवाल

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गुवाहाटी : असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सामान्य प्रक्रिया के तहत नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध घुसपैठियों को आधार दस्तावेज हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में आधार नामांकन का स्तर अधिकांश जिलों में संतृप्ति के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में ही आधार जारी किया जाएगा और इसके लिए जिला आयुक्त की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए आधार नामांकन जारी रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और चाय बागान समुदाय के लोगों को फिलहाल इस व्यवस्था से छूट दी गई है।

सरकार का दावा है कि इस फैसले से पहचान सत्यापन प्रक्रिया और मजबूत होगी तथा अवैध रूप से राज्य में रहने वाले लोगों के लिए आधार प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। यह निर्णय अप्रैल 2027 से प्रभावी होने की दिशा में बढ़ाया जा रहा है और इसे राज्य की सुरक्षा तथा पहचान संबंधी निगरानी को मजबूत करने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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