नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कफ सिरप और अन्य सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की वैध पर्ची के नहीं खरीदी जा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन करते हुए सिरप श्रेणी की दवाओं को उन छूटों से बाहर कर दिया है, जिनके तहत पहले कुछ स्थानों पर इन्हें अपेक्षाकृत आसान तरीके से बेचा जा सकता था।


सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग और उनके दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए प्रावधान लागू होने के बाद कफ सिरप सहित सभी सिरप आधारित दवाओं की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी के माध्यम से और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जाएगी।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ वर्षों में दूषित कफ सिरप से जुड़े मामलों ने चिंता बढ़ाई थी। सरकार ने दवा वितरण व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए यह बदलाव किया है, जिससे मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही दवाएं मिल सकें।

