जमशेदपुर: दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बलिगुमा रिजर्व फॉरेस्ट में कथित वन भूमि अतिक्रमण के मामले में समाहर्ता-सह-उप वन संरक्षक एवं गज परियोजना, जमशेदपुर ने बड़ा आदेश जारी किया है। बीपीएलई/जेपीएलई वाद संख्या 04/2025 में अरविंद मंडल को 15 दिनों के भीतर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर प्रशासन द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इस पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।


जांच में पाया गया कि बलिगुमा रिजर्व फॉरेस्ट के प्लॉट संख्या 01(पी) की लगभग 0.0068 एकड़ वन भूमि पर मकान का निर्माण किया गया है। वन विभाग ने इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन माना है। मामले में कई नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति को भूमि स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
आदेश के अनुसार संबंधित भूमि अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र एवं दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। यदि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वन विभाग, प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करेगा तथा पूरा खर्च अतिक्रमणकारी से वसूला जाएगा।

