हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्गफीट से बड़े भवनों के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य

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हजारीबाग: ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े भवनों के निर्माण को लेकर जिला परिषद ने महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। अब 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में भवन निर्माण से पहले नक्शे की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। यह नियम पंचायत क्षेत्र में बनने वाले बड़े भवनों पर लागू होगा। इसमें घर, दुकान, अस्पताल, बैंक, बाजार और स्कूल समेत अन्य भवन शामिल हैं।

निर्माण से पहले लेनी होगी अनुमति

जिला परिषद के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्र में भवन बनाने के लिए पहले नक्शा पास कराना होगा। नक्शा स्वीकृत करने की जिम्मेदारी जिला परिषद को दी गई है। यह व्यवस्था Jharkhand Building Bylaws 2016 में किए गए संशोधन के तहत लागू की गई है। इसके लिए Jharkhand Panchayat Land Development (Map and Building Construction) Rules, 2017 के प्रावधान प्रभावी हैं।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

नक्शा पास कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। भवन मालिक को आर्किटेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन Jharkhand Building Plan Approval and Monitoring System की वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर नक्शा स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण शुरू करने की अनुमति होगी।

बिना नक्शे के निर्माण पर कार्रवाई

जिला परिषद ने स्पष्ट किया है कि 2017 के बाद 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्र में बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए भवन नियमों का उल्लंघन माने जाएंगे। ऐसे मामलों में भवन मालिक या बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में तेजी से हो रहे निर्माण को देखते हुए प्रशासन और जिला परिषद ने बड़े भवनों पर निगरानी बढ़ा दी है।

नियमों का पालन करने की अपील

जिला परिषद ने भवन मालिकों और बिल्डरों से अपील की है कि बड़े भवन का निर्माण शुरू करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत नक्शा स्वीकृत कराएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण पर Jharkhand Building Bylaws 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी।