चाईबासा: राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता विवाद के 5 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा, ₹12.57 लाख का समझौता

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चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता विवाद से जुड़े पांच मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच संख्या 11 में दोनों पक्षों की सहमति के बाद इन मामलों का समाधान हुआ। पांचों मामलों में कुल ₹12,57,800 की राशि पर समझौता हुआ।

लोक अदालत में CC/34/2026 में श्रीराम बोदरा बनाम रामसन्स मोटर्स और CC/30/2026 में डुबार होंगा बनाम SBI इंडिया, घोराबंधा मामले का निपटारा किया गया। इसके अलावा CC/25/2026 में प्रत्युष दत्ता बनाम कैनन इंडिया ऑफिस एवं मास्टर सर्विस के मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ।

CC/38/2026 में राहुल सारिया बनाम चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का विवाद भी आपसी सहमति से सुलझाया गया। पांचवां मामला EA/2/2026 में सोना राम डुबिड बनाम भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संबंधित था। इसमें डिक्री की राशि को लेकर सहमति बनने के बाद विवाद का निपटारा किया गया।

आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सभी पांच मामलों का शांतिपूर्ण और सहमति के आधार पर समाधान हुआ। इससे संबंधित पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के साथ समय और आर्थिक खर्च की भी बचत हुई।