रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की हजारीबाग में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराने का निर्देश दिया है। सोमवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लिया। सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक मामले की जांच सब इंस्पेक्टर (एसआई) स्तर के अधिकारी कर रहे थे।


सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई में जांच की प्रगति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को निर्धारित की गई है।
अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती के भाई देवजीत चक्रवर्ती ने अपनी बहन की मौत की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने मामले की संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। इसके बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे सुनवाई निर्धारित की। सुनवाई के दौरान जांच के स्तर और अब तक हुई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब डीएसपी स्तर के अधिकारी को जांच की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार कर अगली सुनवाई में पेश करनी होगी। दो नवंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत मामले की जांच की स्थिति पर विचार करेगी।

