दुर्घटनाग्रस्त वाहन की क्षति नहीं देने वाले चोला मंडलम के पांच अधिकारियों को कोर्ट से मिली जमानत

Spread the love

जमशेदपुर :- आम तौर पर लोग वाहन खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस इस कारण से कराते हैं कि वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उन्हें इसका लाभ मिल सकता है. ऐसे में कई कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस करने के बावजूद उसका लाभ वे नहीं दिला पाते हैं. कुछ ऐसा ही एक मामला बर्मामांइस थाना क्षेत्र से सामने आया है. मामला 2 मार्च 2022 को दर्ज कराया गया था. जितेंद्र का कहना है कि उन्होंने दो गाड़ी चोला मंडलम से फाइनांस करायी थी. गाड़ी का इंश्योरेंस भी चोला मंडलम से ही कराया गया था.

उनकी गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त हो गयी, तब उन्हें चोला मंडलम की ओर से क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी. इस बीच उन्हें आरोपियों की ओर से केस उठाने की धमकी दी जाने लगी थी. मामला स्थायी लोग अदालत में पहुंचा था. इसके बाद जालसाजी पूर्वक अमानत में ख्यानत करने और घर पर आकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया गया था. मामले में अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. मामले में आज प्रिंसपल जिला व सेशन जज की अदालत से सभी पांच आरोपियों को जमानत मिल गयी है. आरोपियों में चोला मंडलम के एरिया सेल्स मैनेजर वीनीत सिन्हा, रिजनल बिजनेश हेड धर्मेंद्र कुमार, चोला मंडलम के इंडीपेंडेंट डायरेक्टर रमेश रंजन और आलोक कुमार भरत को बनाया गया था.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *