साहिबगंज: साहिबगंज की करीब 70 करोड़ रुपये की पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति योजना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि योजना का काम पूरा हो चुका है और पेयजल आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। अब योजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है।


सरकार की ओर से अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने कोर्ट को बताया कि योजना की पाइपलाइन में 57 स्थानों पर लीकेज की समस्या सामने आई थी। विभाग ने चिह्नित सभी स्थानों पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया है।
सरकार के अनुसार, 14 अगस्त को हुई बैठक में योजना के आगे के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को देने का फैसला लिया गया।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को योजना से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने योजना पूरी होने के सरकार के दावे पर सवाल उठाए थे। साहिबगंज नगर परिषद के 28 में से 21 वार्ड पार्षदों के बयान भी कोर्ट में पेश किए गए थे, जिनमें योजना का काम अधूरा होने, कुछ स्थानों पर पाइपलाइन से पानी रिसने और कई लोगों को अब तक नल कनेक्शन नहीं मिलने की बात कही गई थी। अब विभागीय सचिव अनुपालन रिपोर्ट के जरिए योजना की वर्तमान स्थिति और किए गए कार्यों की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखेंगे।

