डीसी का आदेश: निकाय क्षेत्र के लाइसेंसी शस्त्र धारक हथियार करें जमा, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

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नगर निकाय चुनाव-2026 को भयमुक्त, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त  नीतीश कुमार सिंह ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए नगरपालिक क्षेत्र के सभी शस्त्र अनुज्ञाधारियों को अपने हथियार तत्काल संबंधित थानों में जमा करने का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन

जारी पत्र के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है. डीसी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करें. जमा किए गए शस्त्रों को मालखाने में सुरक्षित रखने की पुख्ता व्यवस्था की जाए. हथियार जमा करने वाले प्रत्येक अनुज्ञाधारी को विधिवत रसीद उपलब्ध कराई जाए. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई शस्त्र अनुज्ञाधारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना हथियार जमा नहीं करता है, तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम  की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है.

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