आरा : बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के कोचिंग संस्थानों को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है। अब सभी कोचिंग सेंटरों के लिए AISHE (All India Survey on Higher Education) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नियमों के खिलाफ माना जाएगा।


शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों की पारदर्शिता बढ़ाना और उनके संचालन को एक निर्धारित ढांचे में लाना है। सभी संस्थानों को तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नियमों का पालन न करने पर संबंधित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से राज्य में चल रहे कोचिंग संस्थानों की निगरानी आसान होगी और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन लाने में मदद मिलेगी। विभाग लगातार इस प्रक्रिया पर नजर रखेगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी।

