हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से झटका, 8.86 एकड़ जमीन मामले में डिस्चार्ज याचिका खारिज

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को कथित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। विशेष PMLA अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और अब आरोप तय करने की प्रक्रिया अगला महत्वपूर्ण चरण होगी।

हेमंत सोरेन की ओर से 5 दिसंबर 2025 को डिस्चार्ज याचिका दायर की गई थी, जिसमें खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने की दलील दी गई थी। दोनों पक्षों की बहस 2 मई को पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में Enforcement Directorate ने जांच के बाद हेमंत सोरेन सहित करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी ने 31 जनवरी 2024 को उनसे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था, जबकि 28 जून 2024 को उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अदालत के ताजा फैसले के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।