नेता प्रतिपक्ष विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप से किया इनकार, यथावत रहेगा स्पीकर का फैसला

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कोलकाता/पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े नेता प्रतिपक्ष पद विवाद मामले में Calcutta High Court ने फिलहाल किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। अदालत ने नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर दायर याचिका पर तत्काल रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को यथावत रहने दिया गया है, जिससे Ritbrat Banerjee फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे।

मामले की सुनवाई के दौरान Justice Krishna Rao की एकल पीठ के समक्ष अंतरिम आदेश जारी करने की मांग रखी गई थी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान चरण में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय के इस रुख के बाद विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय प्रभावी बना रहेगा और अंतिम फैसला आने तक मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को अपना-अपना शपथ पत्र (एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले के कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं की विस्तृत समीक्षा के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क और संबंधित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल और उनके समर्थक अब अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मामले की आगामी सुनवाई इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें हाईकोर्ट की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसी के बाद इस पूरे मामले की तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।