कोडरमा: कोडरमा की अदालत ने गांजा तस्करी से जुड़े मामले में दो दोषियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर ₹25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।


यह मामला कोडरमा रेल थाना कांड संख्या 32/2024 से संबंधित है, जिसे अदालत में NDPS केस संख्या 08/2025 के रूप में दर्ज किया गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, कोडरमा के सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा ने दोनों आरोपियों को NDPS Act की धारा 20(b)(ii)(b) के तहत दोषी ठहराया।
दोषियों की पहचान ओडिशा के गंजाम जिले के सोरड़ा थाना क्षेत्र के धुबाड़ी गांव निवासी कुमार गमांगा और बड़ागड़ा थाना क्षेत्र के केशपंका गांव निवासी अबैता रैता के रूप में हुई है।
अदालत ने आदेश दिया कि मुकदमे के दौरान दोनों द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि को उनकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। सजा वारंट जारी होने के बाद दोनों दोषियों को मंडल कारा, कोडरमा भेज दिया गया।

