रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। हालिया जानकारी के अनुसार, SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।


के. रवि कुमार ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से नोटिस जारी करने और सत्यापन प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। हालांकि, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की मौजूदा समयसीमा 30 सितंबर ही रहेगी।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए निर्वाचन आयोग SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा पहले ही दो बार बढ़ा चुका है। अब इसे और आगे बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद प्राप्त भौतिक प्रपत्रों के डिजिटलीकरण और आगे की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा।
CEO के अनुसार, फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदन प्राप्त करने की समयसीमा भी 30 सितंबर को समाप्त होगी। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर SIR-2026 के तहत नाम खोजने और संबंधित दस्तावेज जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।
इस बीच, CEO कार्यालय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदान केंद्रवार मतदाता विसंगतियों और नॉन-मैपिंग से संबंधित आंकड़े भी साझा किए हैं। अधिकारियों से इन मामलों का समय पर सत्यापन और पात्र मतदाताओं के नाम छूटने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

