सरायकेला: औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर अनधिकृत पार्किंग पर सख्ती, कंपनियों को परिसर में पार्किंग की व्यवस्था का आदेश

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सरायकेला: जिले में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर मुख्य सड़कों और सड़क किनारे भारी एवं छोटे वाहनों की अनधिकृत पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से आदेश जारी कर सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों को अपने वाहनों के लिए परिसर के अंदर या निर्धारित स्थान पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन के अनुसार सड़क किनारे वाहनों की लंबी कतार से यातायात प्रभावित होता है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

आदेश में सरायकेला-कांड्रा मार्ग पर रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड (RKFL) के पास और कांड्रा टोल बूथ, कांड्रा-आदित्यपुर मार्ग के जियाडा क्षेत्र, कांड्रा-चौका मार्ग पर अमलगम कंपनी और चौका चौक सहित कई स्थानों पर पार्किंग की समस्या का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा NH-33 पर पाटा टोल और आसनबनी, NH-18 के चांडिल-पुरुलिया मार्ग पर भालुकोचा तथा NH-220 पर कुजू से छोटानागपुर कॉलेज, हेंसल तक सड़क किनारे वाहनों की कतार लगने की बात कही गयी है।

प्रशासन ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि प्रतिष्ठान में प्रवेश का इंतजार करने वाले वाहनों को भी मुख्य सड़क पर कतार में खड़ा नहीं किया जाए। इसके लिए वैकल्पिक पार्किंग या होल्डिंग एरिया तैयार करने को कहा गया है। वाहनों के व्यवस्थित प्रवेश और निकास के लिए जरूरत के अनुसार सुरक्षा या यातायात कर्मियों की तैनाती तथा संबंधित ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश भी दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के बाहर बार-बार अनधिकृत पार्किंग पायी गयी, यातायात बाधित हुआ या इसके कारण सड़क दुर्घटना हुई तो संबंधित प्रतिष्ठान और प्रबंधन की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।