शराब घोटाला मामला: आरोपी राजेंद्र प्रसाद जायसवाल को ACB कोर्ट से राहत नहीं, जब्त मोबाइल व सिम लौटाने की याचिका खारिज

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छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी और चर्चित शराब घोटाला मामले के आरोपी राजेंद्र प्रसाद जायसवाल को विशेष एसीबी अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने जब्त किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड वापस करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल, राजेंद्र प्रसाद जायसवाल की ओर से अदालत में एक आवेदन दायर कर जांच के दौरान जब्त किए गए दो मोबाइल फोन और उनसे जुड़े चार सिम कार्ड को वापस करने की मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने संबंधित नंबरों के लिए डुप्लीकेट सिम जारी करने की अनुमति भी मांगी थी।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार नहीं किया और राहत देने से इनकार कर दिया। जांच एजेंसियां शराब घोटाला मामले में जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही हैं, जिसके चलते मोबाइल फोन और सिम कार्ड को महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है।